link Aadhaar to PAN | Aadhar-PAN link | पैन को आधार से लिंक कैसे करें | Importance of PAN-Aadhaar linking | PAN-Aadhaar Link | PAN Card ko Aadhaar Card se link kaise karen
दुनिया में हर एक व्यक्ति की एक पहचान होती है, और उसका साक्ष्य उस व्यक्ति के जरूरी दस्तावेज़ देते हैं, जिस देश का वह नागरिक होता है। ऐसा ही भारतीय नागरिकों के साथ भी है। आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN Card), कुछ उन जरूरी दस्तावेजों में से हैं जो आज किसी भी भारतीय नागरिक के लिए सबसे आवश्यक हैं। भारत देश के अधिकतर बैंकों में आप बिना Aadhaar Card और PAN Card के अपना account नहीं open कर सकते हैं। पिछले दो वर्षों से PAN Aadhaar Link से जुड़ी सूचनाएँ काफी चर्चा में हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय वित्त मंत्रालय (Indian Ministry of Finance) द्वारा किसी भी भारतीय नागरिक के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि भी दी जा चुकी है। जिन लोगों के PAN अभी तक उनके आधार से जुड़े नहीं हैं यह सूचना उन लोगों के लिए अति आवश्यक है। इस लेख के माध्यम से पैन-आधार लिंक से जुड़ी समस्त जानकारी हम, आप तक लाए हैं। आइये उन सभी तथ्यों को एक-एक कर जानते हैं।
आखिर क्यूँ जरूरी है PAN Card को Aadhaar Card से लिंक करना?
पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही विशिष्ट पहचान पत्र होते हैं जो पहचान के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। दोनों ही, पंजीकरण और सत्यापन उद्देश्यों के लिए आवश्यक होते हैं। सरकार ने सभी संस्थाओं से अपने PAN Card को अपने Aadhaar Card से जोड़ने का आग्रह किया है। जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है-
1- कर चोरी रोकने के लिए (Prevent Tax Evasion):
PAN-Aadhaar Link करके, सरकार किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के कर योग्य लेनदेन पर नजर रख सकेगी, जिसकी पहचान और पते को उसके आधार कार्ड द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इसका प्रभावी अर्थ यह होगा कि प्रत्येक कर योग्य लेनदेन या गतिविधि सरकार द्वारा दर्ज की जाएगी। नतीजतन, सरकार के पास पहले से ही सभी वित्तीय लेनदेन का एक विस्तृत रिकॉर्ड होगा जो प्रत्येक इकाई के लिए कर को आकर्षित करेगा। इससे कर चोरी पर रोक लगाई जा सकेगी।
2- एकाधिक पैन कार्ड (Multiple PAN Cards):
PAN को Aadhaar से जोड़ने का एक अन्य कारण, सरकार को धोखा देने वाली उन घटनाओं को कम करना है, जिसमें करों के भुगतान से बचने के प्रयास में कई व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एक से अधिक पैन कार्ड के लिए आवेदन किया जाता है।
इसके अलावा यदि आप किसी कारणवश अपना पैन आधार से लिंक नहीं कर पाये हैं और आप अतिरिक्त जुर्माने से बचना चाहते हैं तो PAN-Aadhaar Link आपके लिए आवश्यक है। सरकार के निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई 2022 से पैन को आधार से लिंक करने पर और दो गुना राशि जुर्माने के तौर पर देनी पड़ सकती है।
आधार क्या है (What is Aadhaar)?
आधार संख्या ‘UIDAI’ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भारत के निवासियों को जारी किया गया 12-अंकीय random संख्या है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र और लिंग का हो, जो भारत का निवासी है, स्वेच्छा से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए नामांकन कर सकता है। नामांकन के इच्छुक व्यक्ति को नामांकन प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम जनसांख्यिकीय (Demographic) और बायोमेट्रिक (Biometric) जानकारी प्रदान करनी होगी जो पूरी तरह से निःशुल्क है। एक व्यक्ति को केवल एक बार आधार के लिए नामांकन करने की आवश्यकता होती है और de-duplication के बाद केवल एक आधार उत्पन्न होगा, क्योंकि Specification Demographic और Biometric de-duplication की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जाती है।
जनसांख्यिकीय जानकारी (Demographic information)- | धारक का नाम, जन्म तिथि (verified) या आयु (declare), लिंग, पता, मोबाइल नंबर (optional) और ईमेल आईडी (optional), परिचयकर्ता- आधारित नामांकन के मामले में- प्रमुख के मामले में परिचयकर्ता का नाम और परिचयकर्ता का आधार नंबर परिवार आधारित नामांकन- परिवार के मुखिया का नाम, संबंध और परिवार के मुखिया की आधार संख्या; बच्चे के नामांकन के मामले में- किसी एक माता-पिता की नामांकन आईडी या आधार संख्या, संबंध का प्रमाण (POR) दस्तावेज |
बायोमेट्रिक जानकारी (Biometric information)- | धारक के दस फ़िंगरप्रिंट, दोनों आंकों के स्कैन और photo (चेहरे का) |
आधार नंबर ऑनलाइन, किफ़ायती तरीके से सत्यापन योग्य है। यह नकली पहचान को खत्म करने के लिए अद्वितीय (unique) और मजबूत है। प्रभावी सेवा वितरण के लिए कई सरकारी कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए आधार/ प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलता है। यह विश्व स्तर पर अपनी तरह का एकमात्र कार्यक्रम है, जिसमें किसी देश के लोगों को इतने बड़े पैमाने पर एक अत्याधुनिक digital और online ID मुफ्त प्रदान की जा रही है, और इसमें देश सेवा वितरण कार्यों के तरीके को बदलने की क्षमता है।
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पैन क्या है (What is PAN)?
PAN के रूप में संक्षिप्त स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number), भारतीय करदाताओं को आयकर विभाग द्वारा जारी एक अद्वितीय (unique) 10-अंकीय alphanumeric संख्या है। विभाग किसी व्यक्ति के विशिष्ट PAN के विरुद्ध सभी कर-संबंधित लेनदेन और जानकारी को रिकॉर्ड करता है। इससे करदाता को कर संबंधी सभी गतिविधियों को विभाग से जोड़ने में मदद मिलती है। PAN मुख्य रूप से सभी व्यक्तिगत लेनदेन के लिए एक database के रूप में कार्य करता है, जैसे स्रोत पर कर (TCS)/ स्रोत पर कर कटौती (TDS) क्रेडिट, आयकर भुगतान, उपहार/ निवेश/ धन पर वापसी, आदि। आसान शब्दों में कहें तो पैन, आयकर विभाग को किसी व्यक्ति के कर संबंधी लेनदेन की पहचान करने में सक्षम बनाता है।
पैन कार्ड (PAN Card)-
कर विभाग किसी व्यक्ति के पैन कार्ड को भौतिक कार्ड (Physical Card) पर जारी करता है जिसे ‘पैन कार्ड’ कहा जाता है। पैन कार्ड में धारक की पैन संख्या, फोटोग्राफ, नाम और जन्म तिथि जैसी जानकारी शामिल होती है। PAN का ABCYZ1234D का एक विशिष्ट प्रारूप है। उपरोक्त संख्या में पहले तीन अक्षर, यानी ‘ABC‘ AAA और ZZZ के बीच की वर्णमाला श्रृंखला है। चौथा वर्ण, यानी ‘Y‘, पैन धारक (PAN Holder) की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। किसी ट्रस्ट के लिए अक्षर ‘Z‘ प्रतिनिधित्व करता है, जबकि किसी फर्म (Firm) के लिए ‘F‘, किसी एचयूएफ (HUF) के लिए ‘H‘, किसी व्यक्ति के लिए ‘P‘, किसी company के लिए ‘C‘ आदि। 5वां अक्षर, यानी ‘Z‘, पैन धारक के नाम के पहले अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है। अगले चार क्रमागत अंक हैं जो 0001 और 9999 के बीच हैं। 10वां वर्ण, यानी ‘D‘, एक वर्णमाला चेक अंक है जो A से Z तक चलता है। |
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पैन को आधार से कैसे जोड़ें (How to do PAN Aadhaar Link process in Hindi)
आप अपने PAN को दो तरीकों से, अपने आधार से जोड़ सकते हैं:
- ऑनलाइन माध्यम से
- SMS के माध्यम से
1- पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करना
आप निम्न प्रक्रिया द्वारा अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं-
- चरण 1: आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ‘Link Aadhaar‘ पर क्लिक करें।
- चरण 2: अब खुलने वाले पेज पर अपनी पैन संख्या (PAN Number) और आधार संख्या (Aadhaar Number) प्रदत्त करें।
- चरण 3: अगले चरण में, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर जैसे विवरण दर्ज करें।
- चरण 4: यदि आपके आधार कार्ड पर जन्म तिथि का उल्लेख है तो आपको बॉक्स पर टिक करना होगा।
- चरण 5: ‘I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI‘ पर टिक करें।
- चरण 6: ‘Link Aadhaar‘ बटन पर क्लिक करें।
- चरण 7: इसके बाद, अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ‘Validate‘ पर क्लिक करें।
- चरण 8: एक pop-up संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
इस प्रकार आपके PAN Aadhaar Link की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
2- SMS के माध्यम से
आपको संदेश (SMS) भेजकर पैन को आधार से लिंक करने के लिए नीचे बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं-
- चरण 1: अपने मोबाइल पर UIDPAN<12-अंकों का आधार><10-अंको की PAN संख्या> टाइप करें
- चरण 2: इसे 567678 या 56161 पर भेजें।
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पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा ( PAN-Aadhaar Linking Deadline)
सरकार द्वारा Aadhar और स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number – PAN) को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले, अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। हालांकि इससे पहले यह तिथि 31 मार्च 2022 तक थी। बाद में इस तिथि को बढ़ाने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है। जिन्होंने भी 31 मार्च 2022 तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है उनके लिए-
- यदि PAN और Aadhar को 1 अप्रैल 2022 और 30 जून 2022 के बीच जोड़ा जाता है, तो जुर्माना 500 रुपये होगा।
- इसके अलावा, 1 जुलाई 2022 से आधार और पैन को लिंक करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पा रहे हों तो क्या करें?
कुछ मामलों में, आप अपने पैन को आधार से लिंक करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अधिकांश समय, अस्वीकृति का कारण आपके पैन और आधार में मौजूद जानकारी का बेमेल होना हो सकता है। हालाँकि, एक बार सुधार किए जाने के बाद, आप PAN Aadhaar Link की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे।
नाम बेमेल होने की स्थिति में आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया
यह महत्वपूर्ण है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड पर उल्लिखित नाम एक ही हो। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है:
आधार और पैन के बीच पूरा नाम बेमेल होने पर-
यदि पैन कार्ड की तुलना में आधार कार्ड में नाम पूरी तरह से अलग है, तो पैन डेटाबेस या आधार डेटाबेस में सुधार करना होगा।
आधार और पैन के बीच आंशिक नाम बेमेल होने पर-
यदि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में आपके नाम के मामले में कुछ मामूली विसंगति है, तो उसे निम्नलिखित तरीके से हल किया जा सकता है:
- यदि नाम मेल नहीं खाता है, तो उस उपयोगकर्ता को एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा, जिसने इसे आधार के साथ पंजीकृत किया है।
- इस प्रकार नाम के बेमेल होने की स्थिति में सत्यापन के उद्देश्य से OTP का उपयोग किया जा सकता है।
- हालांकि, करदाताओं के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जन्म तिथि और लिंग विवरण समान हों।
PAN Aadhaar Link की प्रक्रिया विफल होने पर क्या करें?
यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपको निकटतम पैन केंद्र पर जाकर एक हस्ताक्षरित आधार सीडिंग फॉर्म (Aadhaar seeding form) जमा करना होगा। आपको ध्यान देना की आवश्यकता होगी कि आधार सीडिंग फॉर्म के साथ आपके साथ PAN Card और Aadhaar Card जैसे सभी प्रासंगिक दस्तावेज मौजूद हों। हालांकि, आपके पैन के साथ आधार की physical seeding एक प्रभार्य (chargeable) सेवा है।
अपने पैन को आधार से जोड़ने के लाभ (Benefits of PAN Aadhaar Link)
अपने पैन को आधार से जोड़ने के कुछ लाभ हैं:
- यह किसी व्यक्ति के एक से अधिक पैन कार्ड होने की संभावना को समाप्त करता है।
- आधार को पैन से जोड़ने से आयकर विभाग किसी भी प्रकार की कर चोरी का सावधानीपूर्वक पता लगा सकता है।
- पैन को आधार से जोड़ने से भविष्य में संदर्भ के लिए आधार से जुड़े करों का एक संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- आय रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है क्योंकि व्यक्ति को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है।
वे लोग जिनके लिए PAN-Aadhaar Link करना अनिवार्य नहीं है
नीचे दिये गए वर्गों में आने वाले लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक न करने की छूट है।
- NRIs (Non-Resident Indians)
- जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
- 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग।
- असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर निवासी
SBI ने अपने ग्राहको को PAN Card को लेकर दी चेतावनी –
अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक हैं, यानी अगर आपका SBI में खाता है तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. बैंक ने अपने ग्राहकों को आगाह किया है कि अगर वे अपना PAN और आधार 30 जून तक लिंक नहीं कराते हैं तो उन्हें आगे ट्रांजैक्शन में दिक्कतें हो सकती हैं.
दरअसल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है कि वे 30 जून, 2021 से पहले अपना KYC करा लें. अगर कोई ग्राहक इसे गंभीरता से नहीं लेता है तो फिर ऐसे कस्टमर्स का बैंक अकाउंट 30 जून के बाद सस्पेंड हो सकता है.
इसके लिए बैंक ने बकायदा ट्वीट करके अपने ग्राहकों को जानकारी है कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है. अगर पैन और आधार तय समय 30 जून तक लिंक नहीं होता है तो फिर PAN इनएक्टिव हो जाएंगे और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी.
अगर आप 30 जून तक आधार-पैन लिंक नहीं कराते हैं, तो फिर आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड हो सकता है. और फिर बैंक अकाउंट सस्पेंड होने से खाते में जमा पैसा फ्रीज हो जाएगा. यानी आप उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे. साथ ही आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी.
इसके अलावा बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे घर बैठे इस KYC की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं. सरकार ने पहली बार जुलाई 2017 में पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन तय की थी. तब से अब तक कई बार इसकी तारीख बढ़ा चुकी है.
गौरतलब है कि आज की तारीख में हर तरह के वित्तीय लेनदेन में PAN होना अनिवार्य है. बैंक अकाउंट खुलवाना हो, डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, या फिर प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में पैन कार्ड की जरूरत होती है. इसलिए बेहतर यही है कि 30 जून से पहले आधार-पैन पर लिंक करवा लें.
PAN Aadhaar Link पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1- पैन को आधार से जोड़ने के लिए सुधार सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है?
उत्तर– PAN को Aadhaar से जोड़ने के लिए सुधार सुविधा आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा शुरू की गई है।
2- PAN को Aadhar से लिंक करने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर- 31 मार्च 2023
3- क्या, अपना आधार नंबर de-link किया जा सकता है?
उत्तर- नहीं, ई-फाइलिंग पेज पर आपके आधार नंबर को अपडेट करने के बाद de-link करने के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
4- आधार डेटाबेस द्वारा भेजा गया OTP कितने समय के लिए वैध है?
उत्तर- 15 मिनट
5- PAN Aadhaar Link के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के वेबसाइट की लिंक क्या है?
उत्तर- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal
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